ITR Filing: इन टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने का आखिरी मौका, जानिए क्या है डेडलाइन
अगर आप ऑडिटेड ITR फाइल करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि इसकी ड्यू डेट नजदीक है। आम करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

ITR Filing: यदि आप ITR फाइल करते हैं और आपके खाते का ऑडिट किया जाता है, तो यह अपनी नियत तारीख के करीब है। ऑडिटेड अकाउंट्स के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 7 नवंबर है। आम करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई थी।
साधारण करदाताओं को इस साल (आयु 2022-23) एक दिन के लिए आईटीआर दाखिल करने से राहत नहीं मिली, जबकि जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 7 दिनों के लिए बढ़ाकर 7 नवंबर, 2022 कर दी गई है। इससे पहले, यह अक्टूबर था पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई थी।
7 नवंबर की समय सीमा है
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBST) ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकलन के लिए आय की रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 2022-23 तक बढ़ा दी है, सीबीडीटी ने अपने परिपत्र में कहा। 31 अक्टूबर 2022 से बढ़ाकर 07 नवंबर
छुट्टियों के लिए परिवर्तन
अक्टूबर में बार-बार बंद होने से आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ाना जरूरी हो गया। बता दें कि सरकार इस साल आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को लेकर काफी सख्त थी। आयकर विभाग के पोर्टल पर बार-बार शिकायत के बावजूद आम करदाताओं के लिए आईटीआर बढ़ाने की समय सीमा में कोई ढील नहीं दी गई।
फॉर्म जारी करने पर विचार करें
बता दें कि वित्त मंत्रालय ने सभी तरह के करदाताओं के लिए एक समान इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म लाने का प्रस्ताव किया है। इस फॉर्म में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली आय की जानकारी अलग से दी जा सकती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने खुलासा किया है कि प्रस्तावित समान आईटीआर फॉर्म ट्रस्ट और गैर-लाभकारी संगठनों को छोड़कर सभी प्रकार के करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देगा। सीबीडीटी ने इस प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से 15 दिसंबर तक सुझाव मांगे हैं। वर्तमान में, करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए सात प्रकार के आईटीआर फॉर्म उपलब्ध हैं।